15 साल बाद मिला इंसाफ: झांसी में युवक की हत्या के 3 दोषियों को 10-10 साल की सजा

आशुतोष नायक
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झांसी : 15 साल पहले एक युवक की चाकू मारकर हत्या करने के मामले में 3 दोषियों को 10-10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। अदालत ने तीनों आरोपियों पर डेढ़ लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है, जिसमें से एक लाख रुपए पीड़ित परिवार को दिए जाएंगे। जुर्माना नहीं भरने पर 6-6 महीने की अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी होगी।
यह फैसला एससीएसटी एक्ट कोर्ट के विशेष न्यायाधीश धीरेंद्र कुमार तृतीय ने सुनाया है।

क्या था मामला?

7 अप्रैल 2010 को सुरेंद्र अहिरवार ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि शाम करीब 6:30 बजे वह बातचीत कर रहे थे। तभी उन्नाव गेट बाहर भजनी नगर निवासी नरेंद्र कुशवाहा, देवेंद्र कुशवाहा, राजकुमार अहिरवार और विजय कुमार अहिरवार आए और पैसों के लेन-देन को लेकर सुरेंद्र के साथ मारपीट करने लगे।

यह देखकर सुरेंद्र की मां और भाई काजू उन्हें बचाने की कोशिश करने लगे। तभी आरोपियों ने काजू को पकड़ लिया और नरेंद्र कुशवाहा ने चाकू से काजू के पेट में वार कर दिया। इससे वह गंभीर घायल हो गया। उसे तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। यहां इलाज के दौरान काजू की मौत हो गई। आरोपियों ने सुरेंद्र पर भी चाकू से हमला किया था, जिससे उसके हाथ की अंगुली में चोट लगी थी।

एक आरोपी की हो चुकी है मौत

पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार करके कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया। सुनवाई के दौरान आरोपी नरेंद्र कुशवाहा की मौत हो गई। बाकी तीन आरोपी देवेंद्र कुशवाहा, राजकुमार अहिरवार और विजय कुमार अहिरवार को आईपीसी की धारा 304/34 (मिलजुलकर गैर इरादतन हत्या) का दोषी मानते हुए 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है।

यह खबर न्याय की जीत और पीड़ित परिवार के लिए एक सांत्वना है।

(रोहित राजवैद्य की रिपोर्ट) Bundelivarta.com 

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