झांसी : DNA रिपोर्ट से दुष्कर्मी को 20 साल की सज़ा; झूठी गवाही पर पिता पर भी केस

रोहित राजवैद्य
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झांसी | झांसी में एक सनसनीखेज फैसले में, झांसी की एक अदालत ने चार साल पुराने नाबालिग से गैंगरेप के मामले में डीएनए रिपोर्ट को मुख्य आधार मानते हुए दुष्कर्मी लालू उर्फ उमाशंकर राजपूत को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। ख़ास बात यह है कि इस मामले में पीड़िता और उसके पिता अपने बयानों से मुकर गए थे, लेकिन विधि विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) से आई डीएनए रिपोर्ट निर्णायक साबित हुई।




पिता पर झूठी गवाही का मुकदमा और मुआवजा वसूली का आदेश

अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी ने एक बड़ा कदम उठाते हुए पीड़िता के पिता पर कोर्ट में झूठी गवाही देने के लिए मुकदमा दर्ज करने और सरकार से मिले 5 लाख रुपये के मुआवजे को वसूलने का आदेश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मुआवजे की राशि भू-राजस्व की तरह वसूल कर सरकारी खजाने में जमा की जाए। कोर्ट ने जिलाधिकारी को इस संबंध में कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।


क्या था पूरा मामला?

यह घटना 12 सितंबर 2020 को चिरगांव थाना क्षेत्र में हुई थी। 15 वर्षीय पीड़िता शौच के लिए गई थी, तभी मोंठ के जरहा खुर्द गांव निवासी लालू उर्फ उमाशंकर राजपूत ने अपने नाबालिग दोस्त के साथ बाइक से उसे अगवा कर लिया। रामनगर रोड के पास एक सुनसान जगह पर दोनों ने उससे कथित तौर पर रेप किया और जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। पुलिस ने लालू और उसके नाबालिग साथी को गिरफ्तार कर आरोप पत्र दाखिल किया था। नाबालिग आरोपी का मामला किशोर न्याय बोर्ड में चला गया, जबकि उमाशंकर का केस पॉक्सो एक्ट कोर्ट में चला।


डीएनए रिपोर्ट ने बदली कहानी

ट्रायल के दौरान पीड़िता और उसके पिता ने अपने शुरुआती बयानों से यू-टर्न ले लिया और रेप की घटना से इनकार कर दिया। हालांकि, पुलिस ने केस में डीएनए जांच करवाई थी। डीएनए रिपोर्ट में स्लाइड में मिले स्पर्म से आरोपी उमाशंकर का डीएनए मैच कर गया, जिसके आधार पर कोर्ट ने उसे दोषी करार दिया। लोक अभियोजक विजय कुशवाहा ने बताया कि कोर्ट ने पीड़िता के पिता के पक्षद्रोही होने पर कड़ा रुख अपनाया, क्योंकि उन्होंने पहले रेप की बात कही और फिर कोर्ट में मुकर गए। उन पर भारतीय नागरिक न्याय सुरक्षा संहिता की धारा 383 के तहत मुकदमा दर्ज करने का भी आदेश दिया गया है।


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(रोहित राजवैद्य की रिपोर्ट) Bundelivarta.com 

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