ललितपुर न्यूज़| | ललितपुर में एक अहम फैसले के तहत अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने पति-पत्नी को नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी करार देते हुए 20-20 साल की सजा सुनाई है। यह घटना 22 अक्टूबर 2021 की है, जब एक नाबालिग लड़की अपनी दादी के साथ घर पर थी। उसी समय महिला कुसुम ने उसे सामान लाने का बहाना बनाकर अपने घर बुलाया, जहां उसका पति तेजराम पहले से मौजूद था।
कमरे में बंद कर तेजराम ने बच्ची के साथ दरिंदगी की और जब उसने इसका विरोध किया तो उसे गालियाँ दी गई और जान से मारने की धमकी दी गई। किसी तरह पीड़िता वहां से भागकर अपनी दादी के पास पहुंची और पूरी घटना की जानकारी दी। पीड़िता के माता-पिता उस समय गांव से बाहर थे, लेकिन जब वे लौटे तो 26 अक्टूबर को थाने में शिकायत दर्ज कराई गई।
मामले की जांच के बाद न्यायाधीश नवनीत कुमार भारती ने गवाहों के बयान और चिकित्सा रिपोर्ट के आधार पर तेजराम और कुसुम को दोषी पाया। अदालत ने दोनों को पॉक्सो एक्ट की धारा 4 और 16/17 के तहत 20-20 साल की सजा सुनाई और साथ ही 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न भरने पर चार-चार महीने की अतिरिक्त सजा होगी।
तेजराम पहले से जेल में था, जबकि कुसुम जमानत पर थी। इस फैसले के बाद दोनों को जिला जेल भेज दिया गया है। इस मामले में अपर जिला शासकीय अधिवक्ता नरेन्द्र सिंह गौर, महिला कांस्टेबिल राधा दुबे, कांस्टेबिल प्रदीप कुमार और हैड कांस्टेबिल पंकज सिंह की भूमिका महत्वपूर्ण रही।
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(रोहित राजवैद्य की रिपोर्ट) Bundelivarta.com