झांसी में 7 साल पहले हुए होटल कर्मचारी की हत्या के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश शक्ति पुत्र तौमर ने दोषी को 7 साल के सश्रम कारावास और 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी है। जुर्माना न देने पर 15 दिन की अतिरिक्त जेल भुगतनी होगी।
7 साल पुरानी रंजिश का खौफनाक अंजाम
घटना सेसा गांव के ऊं साईनाथ होटल की है। धर्मेंद्र उर्फ पिंकू और आरोपी रज्जन वहां काम करते थे। 14 मई 2018 को दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। गुस्से में आकर रज्जन ने लोहे के पलटे से धर्मेंद्र पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।
पिता ने वेतन विवाद का लगाया था आरोप
मृतक धर्मेंद्र के पिता राजपाल सिंह ने होटल मालिक अवधेश यादव और मुकेश यादव पर आरोप लगाया था। उनका कहना था कि बेटा 4 साल से होटल पर काम कर रहा था, लेकिन उसे एक साल से वेतन नहीं दिया जा रहा था। जब उसने अपने 1.80 लाख रुपये मांगे तो विवाद शुरू हो गया।
पुलिस जांच में कर्मचारी निकला कातिल
शुरुआती जांच में मामला वेतन विवाद का लग रहा था, लेकिन पुलिस जांच में होटल कर्मचारी रज्जन ही हत्यारा निकला। कोर्ट में पेश किए गए सबूतों के आधार पर उसे दोषी करार देते हुए 7 साल की सजा सुनाई गई।
(रोहित राजवैद्य की रिपोर्ट) Bundelivarta.com