गांजा तस्करी के आरोपी को 10 साल की सजा, कोर्ट ने लगाया एक लाख का जुर्माना

आशुतोष नायक
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दतिया में दो साल पहले पकड़े गए गांजा तस्कर को अदालत ने कड़ी सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) शशिकांता वैश्य की अदालत ने पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के निवासी प्रबोद मंडल को 10 साल की कठोर कारावास की सजा दी है। इसके अलावा, अदालत ने आरोपी पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।


पुलिस ने 22 किलो गांजे के साथ दबोचा था

लोक अभियोजक मनोज सिंह चौहान ने बताया कि 10 सितंबर 2022 को पंडोखर थाना प्रभारी रिपूदमन राजावत को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बिल्हैटी सदका इलाके में एक व्यक्ति प्लास्टिक की बोरियों में गांजा लेकर खड़ा है और किसी का इंतजार कर रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस को देखकर आरोपी भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया गया।

तलाशी के दौरान आरोपी के पास से दो सफेद प्लास्टिक की बोरियों में कुल 22 किलो 300 ग्राम गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया और न्यायालय में चालान पेश किया।

अदालत ने सुनाई कठोर सजा

सुनवाई के दौरान अदालत ने सभी साक्ष्यों और गवाहों को ध्यान में रखते हुए आरोपी को दोषी करार दिया। न्यायालय ने उसे 10 साल की कठोर सजा सुनाई और एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया।

पुलिस की सख्ती, नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई जारी

इस फैसले के बाद पुलिस और प्रशासन ने स्पष्ट किया कि जिले में मादक पदार्थों की तस्करी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की कि अगर उनके आसपास कोई संदिग्ध गतिविधि नजर आए या मादक पदार्थों की तस्करी हो रही हो, तो तुरंत पुलिस को सूचित करें।

इस फैसले से जिले में अवैध नशे के कारोबार से जुड़े लोगों को कड़ा संदेश मिला है कि नशीले पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी और उन्हें कठोर सजा भुगतनी पड़ेगी।


(रोहित राजवैद्य की रिपोर्ट) Bundelivarta.com 

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