झांसी में 38 मुकदमों वाले हिस्ट्रीशीटर मोंटी यादव को 10 साल कारावास

Journalist Bharat Namdev
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झांसी में 38 मुकदमों वाले हिस्ट्रीशीटर मोंटी यादव को 10 साल कारावास


झांसी में कानून का सख्त संदेश देते हुए अदालत ने हिस्ट्रीशीटर हरीशंकर उर्फ मोंटी यादव को हत्या के प्रयास के मामले में 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उस पर 1.35 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट कहा कि अपराधियों के खिलाफ कठोर दंड ही समाज में कानून का राज स्थापित कर सकता है।


जुर्माना न भरने पर बढ़ेगी सजा

यह फैसला बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार यादव की अदालत ने सुनाया। न्यायालय ने आदेश दिया कि जुर्माने की राशि में से 1 लाख रुपये पीड़ित को क्षतिपूर्ति के रूप में दिए जाएं। साथ ही, अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में दोषी को एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी।


पुरानी रंजिश में चलाई थी गोली

घटना वर्ष 2020 की है। मोंठ थाना क्षेत्र के बुढ़ावली गांव में पुरानी रंजिश के चलते आरोपी ने पवन कुमार के पिता पर दो नाली बंदूक से जानलेवा फायर कर दिया था। गोली पीड़ित के हाथ में लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़े। घटना के बाद आरोपी ने अपने साथियों के साथ फायरिंग कर इलाके में दहशत फैलाई और मौके से फरार हो गया।


आरोपी पर 38 मुकदमों दर्ज 

अभियोजन पक्ष के अनुसार मोंटी यादव का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। उस पर लूट, मारपीट, हत्या के प्रयास और गुंडा एक्ट समेत कुल 38 मुकदमे दर्ज हैं। अदालत में प्रस्तुत साक्ष्यों और आपराधिक रिकॉर्ड के आधार पर उसे दोषी करार दिया गया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ऐसे अपराधियों के प्रति सख्ती जरूरी है, ताकि समाज में कानून व्यवस्था और लोगों का भरोसा कायम रह सके।

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