झांसी: दुकान पर फायरिंग करने वाले चार बदमाशों को सजा

आशुतोष नायक
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झांसी न्यूज़ | झांसी में दुकान पर बैठे दंपती समेत तीन लोगों को गोली मारने वाले चार बदमाशों को अदालत ने सजा सुना दी है। डकैती कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा ने मुख्य आरोपी को 14 साल 6 महीने की कैद और 32,500 रुपये जुर्माने की सजा दी है। वहीं, तीन अन्य दोषियों को 13 साल 6 महीने की जेल और 31,500-31,500 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। कुल अर्थदंड की 80% राशि पीड़ितों को दी जाएगी।


सिगरेट के पैसे को लेकर हुआ था विवाद

मामला 15 जुलाई 2022 का है। बली मोहम्मद ने मोंठ थाने में तहरीर दी थी कि उनका भतीजा हजरत अपनी पत्नी कुरैशा बानो के साथ दुकान पर बैठा था। रात करीब 9:15 बजे तीन युवक आए और सिगरेट मांगी। हजरत ने सिगरेट और गुटका दिया, जिसके बदले उन्होंने 500 रुपये का नोट दिया। जब फुटकर पैसे नहीं होने की बात कही गई तो वे गाली-गलौज करने लगे।

इसी दौरान बली मोहम्मद का बेटा आरिफ भी वहां पहुंचा और उसने विरोध किया। आरोपियों ने पहले मारपीट की और फिर तमंचे से फायरिंग कर दी, जिससे हजरत, आरिफ और कुरैशा बानो घायल हो गए।

भागते समय एक आरोपी पकड़ा गया

फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। भीड़ को आता देख आरोपी भागने लगे, लेकिन बली मोहम्मद के बेटों ने एक बदमाश को पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी। पकड़े गए बदमाश की पहचान दतिया के सेवड़ा चुंगी निवासी देवेंद्र कुशवाहा के रूप में हुई।

इसके बाद पुलिस ने दतिया के लाला ताल निवासी आकाश अहिरवार, अख्तर चुरैला उर्फ रामकुमार उर्फ रिंकू और अनिल कुशवाहा को भी गिरफ्तार कर लिया। चारों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया।

अदालत का फैसला

कोर्ट ने चारों दोषियों को अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई—

  • हत्या की कोशिश (IPC धारा 307) – 10 साल की जेल
  • मारपीट (IPC धारा 323) – 1 साल की जेल
  • गाली-गलौज (IPC धारा 504) – 2 साल की जेल
  • क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट (धारा 7) – 6 महीने की जेल
  • आर्म्स एक्ट (धारा 3/25/27, सिर्फ देवेंद्र कुशवाहा के लिए) – 1 साल की जेल सभी सजाएं अलग-अलग चलेंगी।

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(रोहित राजवैद्य की रिपोर्ट) Bundelivarta.com

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