ललितपुर में मारपीट और जान से मारने की धमकी मामले में दो भाइयों को सजा

आशुतोष नायक
0

ललितपुर में एक पुराने मामले में दो भाइयों को सजा सुनाई गई है, जिन पर मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप था। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने दोनों आरोपियों को दो-दो साल की सजा और 4500-4500 रुपये का जुर्माना लगाया है।



यह मामला वर्ष 2008 का है, जब महरौनी थाने में करौंदा गांव के रहने वाले बल्देव सिंह ठाकुर के बेटे जन्डेल सिंह और सोवरन के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। उन पर गाली-गलौज, मारपीट और हत्या की धमकी देने का आरोप था।


पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक के निर्देश में इस मामले की मजबूती से पैरवी की गई। थाना पुलिस और कोर्ट के वकील ने वैज्ञानिक साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर मजबूत केस तैयार किया। अदालत में पेश किए गए सबूतों के आधार पर 7 मार्च 2025 को दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया गया।


उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर जिले में अपराधियों को शीघ्र सजा दिलाने के लिए प्रभावी पैरवी की जा रही है।


(रोहित राजवैद्य की रिपोर्ट) Bundelivarta.com 

Tags

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें (0)
To Top