हत्या के प्रयास के मामले में दो दोषियों को तीन साल की सजा

आशुतोष नायक
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दतिया न्यूज़ | दतिया जिले के गोराघाट थाना क्षेत्र के सीतापुर गांव में हत्या के प्रयास के मामले में एस्ट्रोसिटी एक्ट न्यायालय ने दो दोषियों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। यह फैसला न्यायाधीश शशिकांत वैश्य की अदालत में सुनाया गया। दोनों दोषियों पर एक-एक हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।



झगड़े के दौरान हुआ था फायरिंग का मामला
यह घटना 23 मई 2023 की है। गांव में किसी बात को लेकर राधे केवट और श्याम केवट का धर्मेंद्र वंशकार से विवाद हो गया था। झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों ने कट्टे से धर्मेंद्र पर गोली चला दी। गोली सीने के बाईं ओर लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही गोराघाट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया।

पीड़ित ने किया राजीनामा, फिर भी हुई सजा
मामले की सुनवाई के दौरान पीड़ित धर्मेंद्र वंशकार ने अदालत में आरोपियों के पक्ष में राजीनामा पेश कर दिया था। हालांकि, अभियोजन पक्ष ने मजबूत गवाहों और सबूतों के आधार पर आरोपियों को दोषी साबित किया। एडीपीओ अजय कुमार मिश्रा ने बताया कि अदालत ने गवाहों के बयानों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दोनों को दोषी ठहराया और तीन साल की सजा सुनाई।

अदालत ने सख्त रुख अपनाया
इस फैसले को लेकर कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि भले ही पीड़ित पक्ष ने राजीनामा कर दिया था, लेकिन अदालत ने सबूतों के आधार पर फैसला सुनाकर यह संदेश दिया है कि गंभीर अपराधों में राजीनामा से दोषियों को राहत नहीं मिलेगी।


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(रोहित राजवैद्य की रिपोर्ट) Bundelivarta.com

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