15 साल पुराने हत्याकांड में आरोपी को उम्रकैद

आशुतोष नायक
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चित्रकूट न्यूज़ | चित्रकूट जिले में 15 साल पहले हुए हत्या के मामले में अदालत ने अहम फैसला सुनाया है। अपर जिला जज प्रथम ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।



पड़ोसी ने युवक को मारी थी गोली

राजापुर थाना क्षेत्र के बरद्वारा गांव में 28 अगस्त 2008 को अनुरुद्ध प्रसाद द्विवेदी के बेटे मधुकर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आरोप था कि पड़ोसी भोदू उर्फ राधाकृष्ण ने उसे गोली मारी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। परिजन उसे अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही दम तोड़ दिया।

पुलिस ने की त्वरित कार्रवाई

हत्या की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की गई और सुनवाई शुरू हुई।

अदालत ने सुनाई सजा

अभियोजन अधिकारी अजय कुमार के मुताबिक, अपर जिला जज प्रथम अनुराग कुरील ने सभी गवाहों और सबूतों को देखने के बाद आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने भोदू को उम्रकैद की सजा सुनाई और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। फैसला सुनाते ही आरोपी को जिला कारागार भेज दिया गया।


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(रोहित राजवैद्य की रिपोर्ट) Bundelivarta.com

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