दतिया। बहुचर्चित पूर्व पार्षद बालकिशन कुशवाहा हत्याकांड में बीजेपी पार्षद कल्लू कुशवाहा समेत 6 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। दतिया सेशन कोर्ट के न्यायाधीश राजेश भंडारी ने फैसला सुनाते हुए सभी दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
हत्या को हादसे का रूप देने की कोशिश
मामला 12 दिसंबर 2016 की रात का है, जब पूर्व पार्षद बालकिशन कुशवाहा खाना खाने के बाद घर से निकले थे। कुछ देर बाद उनके भाई भंवर सिंह कुशवाहा को सूचना मिली कि झांसी रोड स्थित अब्बास ढाबा के पास उनकी लाश पड़ी है।
सरकारी वकील पंकज मिश्रा के अनुसार, बालकिशन की हत्या सफारी कार से कुचलकर की गई थी, ताकि इसे एक हादसा दिखाया जा सके। पुलिस जांच में सामने आया कि हत्या की साजिश बीजेपी पार्षद कल्लू कुशवाहा ने अपने साथियों रानू कुशवाहा, अजय अहिरवार, वीरेंद्र कुशवाहा, अरविंद्र कुशवाहा और बृजेंद्र कुशवाहा के साथ मिलकर रची थी।
सीसीटीवी और गवाहों के बयान बने अहम सबूत
हत्या के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और चश्मदीद गवाहों के बयान के आधार पर जांच की। आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर चार्जशीट कोर्ट में पेश की गई। लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
पीड़ित परिवार और शहर में फैसले पर प्रतिक्रिया
कोर्ट के इस फैसले से पीड़ित परिवार ने संतोष जताया, वहीं शहर में भी इस पर मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। प्रशासन ने कहा कि यह फैसला न्याय की जीत है और अपराधियों को कानून के शिकंजे से कोई नहीं बचा सकता।
(रोहित राजवैद्य की रिपोर्ट) Bundelivarta.com