महोबा के श्रीनगर थाना क्षेत्र में 15 फरवरी को एक महिला द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत में आरोप था कि जब उसने एक व्यक्ति को लापरवाही से कार चलाने पर टोका, तो आरोपी ने पहले तो घर में घुसकर उससे मारपीट की और फिर छेड़छाड़ की। महिला का कहना था कि जब उसने इस पर विरोध किया, तो आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी और हवाई फायरिंग भी की।
इस घटना के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई शुरू की और पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया। पुलिस ने आरोपी की पहचान इंद्रजीत राजपूत (32) के रूप में की। 17 फरवरी को पुलिस ने आरोपी को सूरा चौराहे के पास स्थित ग्राम तिंदौली से गिरफ्तार किया।
गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी के पास से घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट कार, जो बिना नंबर प्लेट की थी, तथा एक अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किए। पुलिस ने कार को एमवी एक्ट के तहत सीज कर दिया है और आर्म्स एक्ट के तहत नया मुकदमा दर्ज किया है।
पुलिस के अनुसार, आरोपी का आपराधिक इतिहास रहा है। उसके खिलाफ पहले से ही 7 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
इस कार्रवाई के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह और क्षेत्राधिकारी चरखारी के पर्यवेक्षण में पुलिस टीम द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की गई है।
(रोहित राजवैद्य की रिपोर्ट) Bundelivarta.com