ललितपुर कोर्ट का फैसला: मारपीट और धमकी के मामले में तीन दोषियों को 3 साल की सजा

आशुतोष नायक
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ललितपुर की महरौनी अदालत ने मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के एक मामले में तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही, प्रत्येक पर 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।


ये हैं दोषी करार दिए गए आरोपी

सजा पाने वाले आरोपियों में रामगोपाल मिश्रा, पंकज उर्फ प्रेम नारायण मिश्रा और हल्के भैया उर्फ राजेंद्र प्रसाद मिश्रा शामिल हैं। ये सभी ग्राम उदयपुरा, थाना बानपुर के निवासी हैं।

मामला और कानूनी कार्रवाई

इनके खिलाफ थाना बानपुर में वर्ष 2008 में मुकदमा संख्या 814/2008 दर्ज हुआ था। पुलिस ने इनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 325 (गंभीर चोट पहुंचाना), 323 (साधारण मारपीट), 504 (शांति भंग करने के इरादे से अपशब्द कहना) और 506 (जान से मारने की धमकी देना) के तहत मामला दर्ज किया था।

उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर ललितपुर के पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक ने इस केस की प्रभावी पैरवी के निर्देश दिए थे। थाना बानपुर पुलिस ने वैज्ञानिक और तथ्यपरक साक्ष्यों के आधार पर जांच पूरी कर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया।

कोर्ट का फैसला

थाना बानपुर पुलिस, कोर्ट पैरोकार और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के बाद 24 फरवरी 2025 को अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।



(रोहित राजवैद्य की रिपोर्ट) Bundelivarta.com 

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