जालौन में किशोरी से दुष्कर्म, आरोपी को उम्रकैद

रोहित राजवैद्य
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जालौन न्यूज़ | जालौन जिले की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने छह साल पुराने दुष्कर्म के मामले में एक अहम निर्णय सुनाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास और 65 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला पीड़िता और उसके परिवार के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया।



मामला चुर्खी थाना क्षेत्र के मुसमरिया गांव का

यह घटना 25 फरवरी 2019 की है, जब मुसमरिया गांव निवासी लल्लू पुत्र हल्कू ने एक नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा लिया था। पीड़िता के पिता ने चुर्खी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शुरू में मुकदमा अपहरण की धाराओं में दर्ज हुआ था, लेकिन जांच में चौंकाने वाली बातें सामने आईं।


जांच में सामने आई सच्चाई, जुड़ी दुष्कर्म की धाराएं

जांच के दौरान पुलिस ने किशोरी को बरामद किया। मेडिकल में गर्भवती पाए जाने और किशोरी के बयान के आधार पर आरोपी लल्लू के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धाराएं भी जोड़ी गईं। पुलिस ने 25 मार्च 2019 को चार्जशीट दाखिल की थी और 2 सितंबर को आरोप तय हुए थे।


न्यायाधीश मोहम्मद कमर ने सुनाया फैसला

विशेष न्यायालय के न्यायाधीश मोहम्मद कमर (एडीजे) ने सबूतों के आधार पर लल्लू को दोषी पाया और पॉक्सो एक्ट की धारा 4 में आजीवन कारावास और ₹50,000 जुर्माना, धारा 363 में तीन साल कैद + ₹5,000 जुर्माना, और धारा 366 में पांच साल कैद + ₹10,000 जुर्माना लगाया।


सरकारी वकीलों की अहम भूमिका

मामले की पैरवी शासकीय अधिवक्ता विश्वजीत गुर्जर और रणकेंद्र भदौरिया ने की। वहीं, फैसले की जानकारी शासकीय अधिवक्ता लखन लाल निरंजन ने दी। उन्होंने बताया कि सह-आरोपी नाबालिग होने के कारण उसका मामला किशोर न्याय बोर्ड में विचाराधीन है।


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(रोहित राजवैद्य की रिपोर्ट) Bundelivarta.com

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